हरियाणा के फैसले से बिहारी युवाओं को झटका, मंत्री बोेले-ज्यादा असर नहीं : हरियाणा सरकार का नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को आरक्षण देने के निर्णय से बिहार के युवाओं और कामगारों को जबर्दस्त झटका लगा है। गुड़गांव सहित हरियाणा के विभिन्न शहरों में लगभग 4 लाख से अधिक कामगार हैं। हरियाणा सरकार के फैसले पर श्रम संसाधन मंत्री जिवेश कुमार का कहना है कि इसका असर ज्यादा नहीं पड़ेगा। बिहार के अधिकांश लोग असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले हैं।
यह प्रभाव संगठित क्षेत्र में पड़ेगा। इधर इंटक के प्रदेश अध्यक्ष चंद्र प्रकाश सिंह ने हरियाणा सरकार के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उनके अनुसार हरियाणा में बिहार के 5 लाख कामगार हैं। इस फैसले का बिहार के युवाओं और कामगारों पर सीधा असर पड़ेगा। बिहार सरकार को भी इसका विरोध करना चाहिए।
हरियाणा में नया कानून : अब प्राइवेट नौकरियों में 75% स्थानीय आरक्षण
क्या है नया कानून : हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय युवाओं को 75% आरक्षण देने के लिए बनाए गए कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन यह 15 जनवरी 2022 से प्रभावी माना जाएगा। यह कानून 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाली फर्मों में 30 हजार रुपए तक की नौकरियों के लिए लागू होगा। वहीं, 30 हजार से कम वाली नौकरियों पर 75% स्थानीय युवाओं को रखना होगा।
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