मोटरसाइकिल खासकर बुलेट जैसी बाइक में हाइपावर साइलेंसर बदलने पर जेल हो सकती है. सरकार ने ऐसे मामलों में पकड़े जाने पर सीधे प्राथमिकी दर्ज कराने और बाइक जब्त करने का आदेश सभी जिलों को दिया है. परिवहन विभाग ने पुलिस मुख्यालय को यह निर्देश दिया है.
परिवहन विभाग की समीक्षा में यह बात भी सामने अायी है कि 10% तक रोड एक्सीडेंट मोडिफाइड वाहनों के कारण हो रहे हैं. इस कारण से विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों में विशेष टीम गठित कर ऐसी गाड़ियों को जब्त कर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया है.
विभाग के मुताबिक, पटना, जहानाबाद, बेतिया, नालंदा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर में मोडिफाइड गाड़ियों के तेज आवाज से दुर्घटनाएं अधिक हो रही हैं.विभाग के मुताबिक निर्धारित मानक क्षमता के बाहर कोई भी वस्तु को बाहर निकाल कर वाहन का परिचालन किया जाना अवैध एवं गैरकानूनी है.
वहीं, ऐसी शिकायतें मिल रही हैं कि इनफील्ड कंपनी द्वारा बुलेट में मोडिफाइड साइलेंसर लगाये जाते हैं.संबंधित कंपनी को भी नोटिस दिया जायेगा. साथ ही, किसी भी बाइक, कार या अन्य तरह के वाहनों में अलग से हॉर्न लगाना गैरकानूनी है. इसको लेकर परिवहन विभाग ने सभी थानों को सख्ती करने का निर्देश दिया है.