बिहार में ट्रफिक नियम का नया कानून लागू, रोड पर पुलिस वालों की मनमानी नहीं चलेगी, लोगों को राहत

ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर कटेगा ई-चालान, ऑनलाइन भर सकेंगे जुर्माना, नई व्यवस्था – ऑफिस के चक्कर से राहत : महानगरों की तरह पटना समेत राज्य में मोटरवाहन अधिनियम का उल्लंघन करने वालों को ई-चालान कटा जाएगा। इसके जुर्माना की राशि ऑन लाइन के माध्यम से जमा करनी होगी। इसके लिए परिवहन विभाग ने राज्यभर में ऑनलाइन व्यवस्था शुरु की है।

परिवहन विभाग मंत्री शीला कुमारी ने कहा कि ई-चालान ऑनलाइन होने से दूसरे राज्यों के वाहन चालकों का बिहार में ई-चालान कटने पर जुर्माने की राशि जमा करने में काफी सहूलित होगी। इसके साथ ही राज्य के लोगों को कार्यालयों का चक्कर नहीं लगाना होगा। घर बैठे ऑन लाइन के माध्यम से जुर्माना की राशि जमा कर सकेंगे। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने कहा कि यातायात नियमों के उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से हैंड हेल्ड डिवाइस के माध्यम से ई-चालानिंग की व्यवस्था पहले से पटना सहित अन्य जिलों में लागू की गयी है। दूसरे राज्यों के लोग भी सीधे चालान की राशि ऑन लाइन जमा कर सकेंगे।

ये होगी प्रक्रिया 1.वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/index/accused-challan पर जाएं। 2.चालान डिटेल्स में चालान नंबर/वाहन का नंबर/डीएल नंबर तीनों में से किसी एक पर क्लिक करें, नंबर भरें। 3.कैप्चा के बाद गेट डिटेल्स को क्लिक करें। 4.मोबाइल वेरिफिकेशन पेज पर मोबाइल नंबर डालें, ओटीपी प्राप्त होगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट क्लिक करें। 5.पेमेंट गेटवे खुलेगा, जिसमें जाकर पेमेंट करें और रिसिप्ट प्राप्त करें।

अब तक था नियम
यातायात उल्लंघन करने वाले को ई-चालान जुर्माने की राशि ऑनस्पॉट या जिला परिवहन पदाधिकारी के कार्यालय या ट्रैफिक एसपी कार्यालय में जाकर जमा करनी पड़ती थी। ई-चालान ऑनलाइन होने से लोगों को किसी कार्यालय में जाने की जरुरत नहीं होगी।

 

Input: Daily Bihar

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