जन अधिकार पार्टी के संरक्षक और पूर्व सांसद पप्पू यादव को मधेपुरा की कोर्ट ने अ-पहरण के मामले में बरी कर दिया है. बता दें कि पप्पू यादव को जिस मामले में पुलिस ने 4 महीने पहले कोरोना काल के दौरान गि-रफ्तार किया था. उस मामले में उन्हें अब कोर्ट ने बड़ी राहत दी है.
पप्पू यादव ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि इंसाफ हुआ, ष-ड्यंत्र बेनकाब हुआ. जनता के आशीर्वाद से आज बाइज्जत बरी हो गया. साबित हो गया फ-र्जी मु-कदमा में मुझे कै-द किया गया था. न्यायालय के प्रति आभार. मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, लड़ता रहूंगा! आज से फिर संघर्ष पथ पर आगे बढूंगा.
इस को लेकर बोलते हुए जनअधिकार पार्टी के नेता प्रेम चंद्र यादव ने बताया कि ADJ निशिकांत ठाकुर की अदालत ने पप्पू यादव को अ-पहरण के इस मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है. पप्पू यादव के खिलाफ यह मामला लगभग तीन दशक पुराना था. इस मामले में जमानत टूटने के बाद पटना पुलिस ने पप्पू यादव को उके आवास से गिरफ्तार किया था.
बता दें कि पप्पू यादव पर मधेपुरा के कुमारखंड थाना कां-ड संख्या 9/89 दर्ज था जिसको लेकर कोर्ट ने वा-रंट जारी किया. बता दें कि पप्पू यादव पर यह समन 22 मार्च 2021 को जारी किया गया था. लेकिन जब इस मामले की पुष्टी की गई तो उन्हें पटना से मधेपुरा के लिए रवाना कर दिया गया.
input:daily bihar