बिहार : खाते में आएंगे 18000 रुपये, जानिए इससे जुड़ी सभी बातें, 5-20 नवंबर तक करें आवेदन

बिहार सरकार ने किसानों को राहत देने का फैसला किया है इसके तहत कृषि इनपुट अनुदान (agricultural input grant) योजना के तहत खरीफ 2021 में आयी बाढ़/अतिवृष्टि (flood/extreme rain) के कारण प्रभावित किसानों को फसल की क्षति के लिए अनुदान दिए जाएंगे. इस योजना के तहत 30 जिलों के 265 प्रखंडों के प्रभावित 3229 पंचायतों में फसल क्षति एवं जल जमाव के कारण परती रह गयी. 17 जिलों के 149 प्रखंडों के प्रभावित 2131 पंचायतों के किसानों को फसल क्षति की भरपाई हेतु कृषि इनपुट अनुदान का लाभ देने का निर्णय लिया गया है. प्रभावित पंचायतों के किसान कृषि इनपुट अनुदान का लाभ लेने के लिए 5 से 20 नवम्बर तक कृषि विभाग, बिहार सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

 

 

बिहार सरकार ने हजारों किसानों के राहत देते हुए अनुदान के लिए आवेदन करने को कहा है. 15 दिनों के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर अनुदान का लाभ किसान उठा सकते हैं. प्रदेश के कृषिमंत्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि इस अनुदान योजना के तहत किसानों को उनके इलाके में बारिश और बाढ़ की सरकारी रिपोर्ट के आधार पर फायदा होगा.

 

इस बाढ़ और ज्यादा बारीश से हुई फसल क्षति के लिए वर्षाश्रित (असिंचित) rainfed (non-irrigated) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर, सिंचित क्षेत्र irrigated area के लिए 13,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा शाश्वत फसल (गन्ना सहित) Perpetual crop (including sugarcane)के लिए 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान (agricultural input grant)दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि इसी प्रकार परती भूमि (fallow land) के लिए भी 6,800 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से कृषि इनपुट अनुदान (Agricultural Input Grant) दिया जायेगा.

 

कृषि इनपुट अनुदान प्रति किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही देय होगा तथा किसान को इस योजना के अंतर्गत फसल क्षेत्र के लिए न्यूनत्तम 1,000 रुपये अनुदान दिया जायेगा. कृषि इनपुट अनुदान सभी प्रभावित रैयत एवं गैर रैयत किसान को देय होगा.

 

इस वर्ष खरीफ में राज्य के 30 जिलों पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, भभुआ, गया, जहानाबाद, सारण, सिवान, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, शेखपुरा, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णियाँ, अररिया तथा कटिहार के 265 प्रखंडों के 3229 पंचायतों के किसानों का बाढ़/अतिवृष्टि से फसल क्षति हुई है.

 

इसी प्रकार इस वर्ष खरीफ में राज्य के 17 जिलों नालंदा, बक्सर, सारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, सीतामढ़ी, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, अररिया और कटिहार के 149 प्रखंडों के 2131 पंचायतों के किसानों का खेत बाढ़/अतिवृष्टि के कारण भूमि परती (land fallow)भी रह गई है. इन जिलों के प्रभावित किसानों को सरकार द्वारा कृषि इनपुट अनुदान का लाभ दिया जायेगा.

 

कृषिमंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह के मुताबिक सरकार मुसीबत की घड़ी में बिहार के प्रत्येक किसानों के साथ खड़ी है. प्रभावित सभी किसानों को सरकार द्वारा हरसम्भव सहायता उपलब्ध कराया जायेगा. फसल क्षतिपूर्ती (crop compensation) में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जायेगा, क्योंकि सरकार का मानना है कि सरकार के खजाने पर पहला हक आपदा पीडितों का है.

 

 

Input: Daily Bihar

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