खेत में पुआल जलाने वाले खैर नहीं, अनुदान नहीं मिलेगा, हार्वेस्टर चलाने को DM की अनुमति अनिवार्य

राज्य में हार्वेस्टर चलाने को डीएम की अनुमति अनिवार्य, पराली जलाने वाले किसानों का नाम सार्वजनिक होगा, कृषि सचिव ने पराली जलाने से रोकने को दिये कई निर्देश : राज्य में कम्बाईन हार्वेस्टर चलाने के लिये जिलाधिकारी से अनुमति अनिवार्य होगी। पराली जलाने वाले किसान सरकारी सुविधाओं से तो वंचित होंगे ही उनका नाम भी सार्वजानिक किया जाएगा। इसके लिए कृषि कर्यालयों के सूचना पट्ट पर उनका नाम चिपकाया जाएगा। उन किसानों का डीबीटी पोर्टल से पंजीकरण रद्द किया जाएगा। इसके बावजूद वह पराली जलाएंगे तो दंडात्मक कार्रवाई होगी।

 

 

 

 

कृषि सचिव डॉ. एन सरवण कुमार ने शुक्रवार को विकास आयुक्त की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पटना, मगध, सारण, मुंगेर, दरभंगा तथा तिरहुत प्रमंडल में आने वाले डीएम को कई निर्देश दिये। कृषि सचिव ने बताया कि रोहतास में कृषि विज्ञान केन्द्र के पायलट प्रोजेक्ट मॉडल पर फसल अवशेष प्रबंधन किया जाये। सभी जिलों में कॉम्फेड के साथ मिलकर फसल अवशेष से चारा तैयार कर दुग्ध उत्पादक समितियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

 

 

 

Input: Daily Bihar

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