शराब की होम डिलीवरी करने वालों पर खास नजर, जानें समीक्षा बैठक की 10 बड़ी बातें

बिहार में लागू शराबबंदी कानून (Liquor Ban In Bihar) को लेकर मंगलवार को सीएम नीतीश कुमार (CM Nitish Kumar) की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में बड़ी समीक्षा बैठक की गयी. करीब 7 घंटे तक चली इस बैठक के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों को शराब बिक्री में संलिप्त सभी लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव गृह चैतन्य प्रसाद सीएम ने बताया कि सीएम ने लापरवाह थानाप्रभारी को चिन्हित कर उन्हें निलंबित करने के लिए का आदेश दिया है. जिस थानाक्षेत्र में अब तक कार्रवाई नहीं हुई वैसे थानेदारों को चिन्हित करना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है. साथ ही सीएम नीतीश ने शराब की होम डिलीवरी (Home Delivery) करने वालों को भी चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. डीजीपी एसके सिंघल ने बताया कि सीएम ने राजधानी पटना पर विशेष तौर पर फोकस कर नजर रखने के लिए कहा है.

 

 

 

 

जानिए सीएम नीतीश की समीक्षा बैठक की 10 बड़ी बातें

खुफिया तंत्र को और मजबूत किया जाएगा. खुफिया व्यवस्था और चुस्त दुरुस्त किया जाएगा.

 

 

 

सरकार के कॉल सेंटर पर आनेवाले फोन कॉल्स पर त्वरित कार्रवाई होगी.

 

जिलों के प्रभारी मंत्रियों को शराबबंदी की समीक्षा का अधिकार दिया गया है.

 

 

 

बिहार में होम डिलीवरी करने वालों के खिलाफ चलाया जाएगा विशेष अभियान

 

 

सेंट्रल टीम अगर जिले में जाती है और शराब रिकवर होता है तो थानाध्यक्ष निलंबित होंगे.

चौकीदार की जिम्मेवारी होगी कि गांव में हर गलत काम पर देंगे सूचना.

शराबबन्दी पर थानाध्यक्ष की शिकायत आने पर 10 साल तक थानेदारी से वंचित.

 

 

 

 

 

काफी महत्वपूर्ण थी आज की बैठक

इस बैठक को इस लिहाज से बड़ा माना जा रहा था क्यों बिहार में पिछले 15 दिनों जहरीली शराब से हो रही मौतों को लेकर सीएम नीतीश कुमार खुद काफी सख्त नजर आ रहे थे. उन्होंने अधिकारियों को साफ-साफ निर्देश दिया था कि वह शराबबंदी कानून का माखौल उड़ाने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें. बीते हफ्ते सीएम के निर्देश का बड़ा असर भी देखने को मिला और बिहार में अलग-अलग शहरों से शराब की बड़ी खेप बरामद की गयी. इसी के मद्देनजर आज की बैठक को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था

 

 

 

शराबबन्दी पर थानाध्यक्ष की शिकायत आने पर 10 साल तक थानेदारी से वंचित.

 

 

 

 

डायरेक्ट इंवॉलमेंट पर सेवा से बर्खास्त होंगे थानेदार..

 

 

 

Input: DTW24

 

 

 

 

 

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