शराब की दुकानें बंद, रसोई गैस के दाम में बदलाव, 1 अक्टूबर से बदल जाएंगे कई जरूरी नियम

Rules Changes From 1st October: हर माह की पहली तारीख से कुछ नए नियम लागू या बदलाव होते हैं। अगले महीने यानी अक्टूबर में भी ऐसा होने वाला है। 1 अक्टूबर से रोजमर्रा की कई चीजों में बदलने जा रही हैं। इस बदलावों का सीधा संबंध जनता की जेब पर पड़ेगा। इनमें बैंकिंग, रसोई गैस समेत कई प्रमुख बदलाव है। तो आइए जानते हैं क्या होने वाले बदलाव और आम आदमी पर को क्या होगा असर।

1 अक्टूबर से तीन बैंकों की चेकबुक और एमआईसीआई कोड अवैध हो जाएंगे। ये बैंक हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक। इन तीनों बैंकों को दूसरे बैंक में विलय हुआ है। बैंकों के मर्ज होने से खाताधरक का अकाउंट नंबर, आईएफएससी और एमआईसीआर कोड बदल जाएगा। ऐसे में 1 अक्टूबर से बैंकिंग सिस्टम पुराने चेक बुक को खारिज कर देगा।

30 सितंबर तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना है। जो लोग ऐसा नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड 1 अक्टूबर से डीएक्टिवेट हो जाएगा। इससे दोबारा चालू करने के लिए जुर्माना देना पड़ेगा।

हर महीने की पहली तारीख को रसोई गैस और कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमतें तय होती हैं। ऐसे में 1 अक्टूबर से एलपीजी सिलेंडर की कीमत बदल जाएगी।

दिल्ली में 1 अक्टूबर से प्राइवेट शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी। 16 नवंबर तक सिर्फ सरकारी दुकानों पर मंदिरा की बिक्री होगी। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि नई आबकारी नीति के तहत राजधानी को 32 जोन में बांटकर लाइसेंस आवंटन की प्रक्रिया की गई है। अब 17 नवंबर से नई नीति के तहत ही दुकानें खुलेंगी।

 

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