अदालत ने सुनवाई के बाद 31 अगस्त 2021 को आदेश सुरक्षित कर लिया था। प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश पटना के एसएसपी के माध्यम से कोतवाली थाना अध्यक्ष को 16 सितंबर को दिया गया है।
पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विजय किशोर सिंह के कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मीसा भारती, सदानंद सिंह के पुत्र शुभानंद मुकेश, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा और प्रवक्ता राजेश राठौर पर प्राथमिकी का आदेश दिया है।
सीजेएम ने यह आदेश टिकट देने के नाम पर 5 करोड़ की धोखाधड़ी के आरोप में दिया है। संजीव सिंह नामक व्यक्ति ने खुद को वकील व बिहार कांग्रेस का प्रभारी पर्यवेक्षक बताते हुए 18 अगस्त 2021 को परिवाद दिया था। आरोप था कि आरोपियों ने भागलपुर से लोकसभा का टिकट देने के एवज में 15 जनवरी 2019 को 5 करोड़ लिए थे। पर टिकट दूसरों को दे दिया। बदले में विस चुनाव में 2 टिकट का भरोसा दिया। लेकिन वह भी नहीं दिया गया।
Input: Daily Bihar