SARAN: भोजपुरी फिल्म स्टार खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। छपरा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी सह विशेष न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सरोज की अदालत ने यह वारंट जारी किया है।
खेसारी लाल यादव पर जमीन खरीदने के बाद रुपये नहीं देने का आरोप है। जमीन खरीदने के बाद खेसाली लाल ने जो चेक दिए थे वह बाउंस हो गया है। इसी को लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज कराई गई थी। कोर्ट में पेशी के निर्देश के बावजूद खेसारी लाल कई तारीखों में पेशी पर नहीं आए जिसके बाद उनके खिलाफ अब कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है।
खेसारी लाल के खिलाफ 16 अगस्त 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। रसूलपुर थाना में असहनी गांव के रहने वाले मृत्युंजय नाथ पांडेय ने केस दर्ज कराया था। थाने में दर्ज प्राथमिकी में पीड़ित ने बताया था कि खेसारी लाल की पत्नी चंदा देवी से उसने अपनी जमीन 22 लाख 7 हजार रुपये में बेची थी। जमीन की रजिस्ट्री भी हो गयी थी।
एकमा रजिस्ट्री ऑफिस में 4 जून 2019 को जमीन की रजिस्ट्री हुई थी। पीड़ित मृत्युंजय पांडेय ने यह भी बताया कि जमीन के एवज में खेसारी लाल ने 18 लाख रुपये का चेक उसे दिया था। 18 लाख के चेक को उसने अपने अकाउंट में डिपोजिट किया था। 20 जून 2019 को डिपोजिट हुआ चेक 24 जून को उनके पास वापस आ गया। जिसके बाद उन्होंने उस चेक को फिर से बैंक में जमा कराया।
27 जून को डिपोजिट हुआ चेक 28 जून को बाउंस हो गया। चेक बाउंस होने की जानकारी बैंक कर्मियों ने दी। जिसके बाद 22 जनवरी 2021 को खेसारी लाल यादव के खिलाफ सम्मन जारी करने का आदेश दिया गया। 25 फरवरी 2021 को खेसारी लाल के खिलाफ जमानतीय वारंट जारी करने का आदेश दिया गया। इसके बावजूद खेसारी लाल यादव कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। जिसके बाद छपरा के न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी संजय कुमार सरोज की अदालत ने खेसारी लाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ऐसे में खेसारी लाल की मुश्किलें बढ़ सकती है।
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