बिहार में नया ट्रेफिक कानून हुआ लागू, नियम पालन नहीं करने वालों से वसूला जाएगा भारी जुर्माना

PATNA- बिहार में गाड़ी चलाते हैं तो हो जाए सावधान, वाहन पर अगर ये टेप नहीं लगाया तो देना होगा भारी जुर्माना : कोहरे को लेकर जिलों में सुरक्षित वाहन परिचालन के लिए रिफ्लेक्टिव टेप जांच अभियान चलाया जाएगा। परिवहन सचिव संजय अग्रवाल ने सभी जिला पदाधिकारी को निर्देश दिया है। ठंड में धुंध के कारण सड़क दुर्घटनाएं बढ़ जाते हैं। इसको कम करने के लिए परिवहन विभाग एडवाइजरी जारी कर रही है। पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य, NHAI एवं जिला पदाधिकारियों को जरूरी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। सुरक्षित वाहन चलाने के लिए आम जनता को जागरूक करने के लिए कहा गया है। कोहरे एवं धुंध के दौरान पिछले वर्ष 2258 सड़क हादसे हुए थे, जिनमे 1722 लोगों की मौत हुई थी।

 

 

 

 

आइआरसी 35 मानकों के अनुरूप सड़क पर लेन मार्किंग करवाना। सड़क के आस-पास के मकानों तथा पेड़ पर आब्जेक्टिव हैजार्ड्स मार्कर तथा रिफ्लेक्टिव टेप लगाना, आइआरसी 35 मानकों के अनुरूप रेट्रो रिफ्लेक्टिव स्टड्स/कैट्स आई का अधिष्ठापन। सूचनात्मक तथा चेतावनी से संबंधित सुरक्षा चिह्न लगाना एवं पहले के चिह्नों की मरम्मत। पुल-पुलियों के आस-पास क्रैश बैरियर का अधिष्ठापन

 

 

 

 

 

घने कोहरे में सड़क पर दायीं तरफ पेंटेड रोड मार्क और डिवाइडर के आधार पर आगे बढ़ें। वाहन पर रेडियम स्टीकर्स जरूर लगाएं। कोहरे में आगे वाले वाहन से अपने वाहन की दूरी रखें। वाहन में फॉग लाइट जरूर लगवाएं। लिंक मार्ग से हाई-वे पर जाते वक्त सड़क के दोनों ओर जरूर देखें अक्सर ठंड के दिनों में सड़क हादसों बढ़ जाते हैं। कोहरे के कारण सड़क दुर्घटनाओं में बिहार के बड़ी संख्या में लोग जान गंवा देते हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी कम हो जाती है और गाड़ी एक दम सामने आने पर दिखाई देती है। इसी में कमी लाने के लिए बिहार के परिवहन विभाग के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है।

 

 

 

 

Input: Daily Bihar

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