मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट में मजदूरों की मौत के संबंध में अंशुल स्नैक्स एंड बेवरेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक विकास मोदी व श्वेता मोदी की ओर से उनके अधिवक्ता ने बुधवार को श्रम संसाधन विभाग को ई-मेल के माध्यम से नोटिस का विस्तृत जवाब तैयार करने के लिए समय देने की मांग की है।
उप श्रमायुक्त अरुण कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम की धारा 10-ए व 10- बी के आलोक में निदेशकों ने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखा है। कहा कि धारा 10- ए के तहत मुआवजा के लिए 30 दिन व 10-बी तहत एक सप्ताह का प्रावधान है। अधिवक्ता ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। इसलिए नोटिस का विस्तृत जवाब देने के लिए समय दिया जाए। उप श्रमायुक्त ने बताया कि निदेशक को विस्तृत जवाब देने के लिए समय दिया जायेगा।