Muzaffarpur के बेला स्थित अंशुल स्नैक्स एंड विवरेज प्रालि. में बायलर फटने के मामले में फैक्ट्री संचालक ने श्रम विभाग से घटना की जानकारी, हादसे में हुए नुकसान व मृतकों के आश्रितों को मुआवजे के लिए 30 दिनों का समय मांगा है।
फैक्ट्री संचालक ने अपने वकील के माध्यम से यह मोहलत मांगी है । इसमें श्रमिक मुआवजा अधिनियम 1923 के 10-ए एवं 10-बी का हवाला दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि घटना को लेकर कारणों की जांच चल रही है । अधिनियम के अनुसार तीस दिन का समय देने का प्रविधान है । ज्ञात हो कि उप श्रमायुक्त अरुण कुमार श्रीवास्तव ने 29 दिसंबर, 2021 को पत्र जारी कर फैक्ट्री संचालक को पक्ष रखने का कहा था । फैक्ट्री संचालक ने वकील के माध्यम से अपना पक्ष रखते हुए तीस दिनों के समय की मांग की है । बताया जाता है कि श्रम विभाग मृतकों के स्वजन को मुआवजा दिलाने के लिए नियमानुसार आगे की कार्रवाई करेगा ।
उम्र व मानदेय के आधार पर तय होगा मुआवजा
मुआवजे की राशि का निर्धारण मृत मजदूरों की उम्र एवं मानदेय के आधार पर होगा। जिन मृत मजदूरों की उम्र कम होगी उनको मुआवजा अधिक मिलेगा। अधिक मानदेय वाले मृत मजदूरों का मुआवजा भी ज्यादा होगा। बताया जाता है कि मुआवजे की राशि 10 से 20 लाख तक हो सकती है।
बायलर हादसे में विधिक सेवा प्राधिकार ने मांगी रिपोर्ट
जासं, मुजफ्फरपुर : बेला के नूडल्स फैक्ट्री में बायलर फटने के हादसे में सात मजदूरों की मौत मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने सामाजिक सुरक्षा कोषांग के निदेशक से रिपोर्ट मांगी है। प्राधिकार के सचिव सुभाषचंद्रा ने हादसे में मृत सात मजदूरों के आश्रितों को मिले मुआवजा,आर्थिक मदद, घायलों के उपचार व आर्थिक मदद की रिपोर्ट मांगी है। इससे पहले सचिव ने श्रम अधीक्षक से रिपोर्ट मांगी थी।