बिहार में बदला शराबबंदी कानून, शराब की बिक्री-भंडारण पर पूरा परिसर होगा सील, आदेश जारी

PATNA : शराब की बिक्री-भंडारण पर पूरा परिसर होगा सील, मादक द्रव्य लदे वाहनों को चेकपोस्ट पर अनुमति मिलेगी, ऐसे वाहनों को 24 घंटे के भीतर सीमा से बाहर जाना होगा, : किसी परिसर में शराब का निर्माण, बोतल बंदी, भंडारण, बिक्री अथवा आयात-निर्यात किया जाता है, तो पूरे परिसर को सील किया जाएगा। वहीं आवासीय परिसरों का चिह्नित भाग सीलबंद किया जाएगा, न कि पूरा परिसर। राज्य कैबिनेट ने बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम में संशोधन की स्वीकृति दी है।

इसको लेकर जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि बिहार से गुजरने वाले मादक द्रव्य से लदे वाहनों को राज्य सीमा के अंदर प्रवेश करने के लिए घोषित चेकपोस्ट पर ही अनुमति मिलेगी। ऐसे वाहनों को 24 घंटे के अंदर राज्य की सीमा से बाहर निकलना अनिवार्य होगा। सीमा में प्रवेश के समय वाहनों में डिजिटल लॉक लगाया जाएगा। इथनॉल का उत्पादन करने की कंपनी की गतिविधि सीसीटीवी कैमरे के अधीन संचालित होगी। छावनी क्षेत्र एवं मिलिट्री स्टेशन को शराब भंडारण करने की अनुमति होगी और कैंटोनमेंट क्षेत्र से बाहर किसी भी कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी को शराब रखने या उपभोग की अनुमति नहीं होगी।

input:daily bihar

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