जज ने कहा-माखन चोरी बाल लीला, मिठाई चोरी अपराध कैसे, बिहार के कोर्ट ने 15 साल के युवक को दिया बेल

BIHARSHARIF = माखन चोरी बाल लीला तो मिठाई चोरी अपराध कैसे : ननिहाल आए 15 वर्षीय किशोर के विरुद्ध मिठाई व मोबाइल चोरी मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने किशोर को रिहा कर दिया। किशोर की दर्द भरी दास्तां सुनकर जज ने न सिर्फ रिहाई दी, बल्कि आरा की जिला बाल संरक्षण इकाई को बच्चे का उचित मूल्यांकन करते हुए देखभाल योजना से लाभ दिलाकर अपराध से रोकने का निर्देश दिया है।

 

 

महज 15 दिनों में इस मामले की सुनवाई पूरी की गयी। मिठाई चोरी पर जज ने कहा-माखन चोरी बाल लीला तो मिठाई चोरी अपराध कैसे। मामले की एफआईआर करने वाले हरनौत प्रखंड के चेरो थानाध्यक्ष को चेताते हुए कहा कि छोटे-मोटे अपराध में किशोर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने से बचें। उसे समाज की मुख्यधारा में लाने का प्रयास किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने केस दर्ज कराने वाली महिला को भी बच्चों के प्रति सहिष्णु व सहनशील बनने की नसीहत दी।

 

कहा-अगर उसका अपना बेटा मिठाई, मोबाइल या पैसे चुराता ती तो क्या पुलिस को सौंप देती या उसे समझाती। आरोपित किशोर भोजपुर जिले के आरा का रहने वाला है। घटना के समय ननिहाल हरनौत क्षेत्र के एक गांव आया हुआ था। गुरुवार को किशोर न्याय परिषद के प्रधान दंडाधिकारी मानवेंद्र मिश्र ने मामले की सुनवाई करते हुए किशोर से पूरे मामले की पूछताछ की।

 

इस दौरान किशोर काफी डरा एवं सहमा हुआ था। जब उसे समझाया गया, तो वह फफक-फफक कर रोने लगा। रोते हुए अपने परिवार की स्थिति बयां की।

Input: Daily Bihar

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