अनोखी सजा देने वाले मधुबनी के जज को झटका, किसी भी मामले में फैसला देने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

PATNA= 5 अनोखी सजा देने वाले जज के न्यायिक कार्य पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक : मधुबनी जिले के के झंझारपुर अनुमंडल में पदस्थापित अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अविनाश कुमार को पटना हाई कोर्ट द्वारा फिलहाल न्यायिक कार्य से रोक दिया गया है। अगले आदेश तक जस्टिस अविनाश कुमार किसी भी न्यायिक कार्य का हिस्सा नहीं होंगे। जस्टिस अविनाश कुमार पिछले दिनों अपने फैसलों के कारण सुर्खियों में रहे। अलग अलग मामलों को निपटाने के दौरान उनके फैसले चर्चा में रह हैं।

जज ने कहा-माखन चोरी बाल लीला, मिठाई चोरी अपराध कैसे, MADHUBANI कोर्ट ने 15 साल के युवक को दिया बेलजस्टिस अविनाश कुमार के हालिया चर्चित फैसले

कपड़े धोने की सजा| पिछले दिनों एक छेड़छाड़ के एक केस में आरोपी को जस्टिस अविनाश कुमार ने जमानत दी। लेकिन जमानत के दौरान यह शर्त लगा दी कि आरोपी को गांव में महिलाओं के कपड़े धोने होंगे और आयरन भी करना होगा।

बच्चों काे दूध बांटना| मारपीट के एक मामले में लिप्त दो आरोपियों को भी जस्टिस अविनाश कुमार ने दिलचस्प सजा दी। डेयरी कारोबार से जुड़े इन दोनों आरोपियों को कुपोषित बच्चों में आधा लीटर दूध बांटने का आदेश दिया गया है।

गरीबों को मुफ्त दाल| एक अन्य फैसले में जस्टिस अविनाश कुमार ने जमाखोरी के आरोपी को सशर्त जमानत दे दी। इसमें भी रखी गई शर्त कानूनी किताबों से परे थी। उन्होंने आरोपी को गरीब परिवारों में मुफ्त दाल बांटने की शर्त रखी।

नाली साफ करने की सजा| कॉलोनी के लोगों के साथ झगड़ा बढ़ा तो मामला जस्टिस अविनाश कुमार की कोर्ट में पहुंचा। उन्होंने झगड़ा करने के आरोपी को कॉलोनी की नालियों की सफाई का जिम्मा दे दिया।

मंदिर में श्रमदान| बिना लाइसेंसी अवैध हथियार रखने के आरोपी को भी जस्टिस अविनाश कुमार ने जमानत देते वक्त शर्त लगा दी। आरोपी चूंकि राजमिस्त्री था तो उसे गांव के मंदिर में श्रमदान देने की सजा दी गई।

input : daily bihar

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